भिण्ड, 04 अगस्त। कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने निर्देश दिए हैं कि जिन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उनके यहां सेवानिवृत्त, मृत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी रूप से रोकी जाएगी।
जिला पेंशन अधिकारी जीके बाथम ने बताया कि कलेक्टर द्वारा जिले के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उनके कार्यालय में सेवानिवृत्त, मृत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में ना कराए जाने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय में निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत न किए जाने पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। जिसका निर्धारित समयावधि में जवाब या प्रकरण ना प्रस्तुत करने पर दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी रूप से रोकने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण शासन मंशानुसार समय-सीमा में कराए जाने हेतु कहा गया है।