दुर्घटना कारित करने वाले ट्रेक्टर के चालक को तीन माह का कारावास

भिण्ड, 12 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड आयुषी गुप्ता के न्यायालय ने मालनपुर थाने के प्रकरण क्र.401103/2015 में दुर्घटना कारित करने वाले ट्रेक्टर चालक नागेश कुमार पुत्र कप्तान सिंह कौरव उम्र 43 साल निवासी ग्राम टेटोन, थाना एण्डोरी, तहसील गोहद को धारा 337 भादंवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 250 रुपए अर्थदण्ड, धारा 338 भादंवि में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति यादव ने किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 24 नवंबर 2015 को लगभग 7:30 फरियादी अंशुल शर्मा अपनी डिस्कवर मोटर साइकिल क्र. एम.पी30 एम.जी. 8085 से ग्वालियर से भिण्ड जा रहा था। वह मोटर साइकिल चला रहा था, उसके साथ संतोष सिंह राजावत पीछे बैठा था। जैसे ही वे बाराहेड पेंड़ा भिण्ड-ग्वालियर रोड गुरुद्वारा के पास पहुंचे तो भिण्ड तरफ से आ रहा लाल रंग का महिन्द्रा ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और सामने से उसकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से संतोष सिंह के दाहिनी तरफ कूल्हा में चोट होकर खून निकल आया, उसे भी मामूली चोटें आई। मोटर साइकिल की लाइट टूट गई थी। मौके पर अभिषेक सिंह तोमर आ गए थे, जिन्होंने घटना देखी थी। ट्रेक्टर का चालक ट्रेक्टर को लेकर बाराहेड़ की तरफ भाग गया था। वह संतोष को इलाज के लिए ग्वालियर ले गया था। न्यायालय जेएमएफसी, गोहद जिला भिण्ड ने सोमवार को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त नागेश कुमार पुत्र कप्तान सिंह कौरव उम्र 43 साल निवासी ग्राम टेटोन थाना एण्डोरी तहसील गोहद को धारा 337 भादंवि में न्यायालय उठने तक कारावास एवं 250 रुपए अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में सात दिन का कारावास पृथक से भुगताने के दण्ड व 338 भादंवि में तीन माह सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में 10 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगताने से दण्डित किया है।