भिण्ड, 12 अगस्त। न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड आयुषी गुप्ता के न्यायालय ने थाना गोहद चौराहे के प्रकरण क्र.941/2015 में डीएड का फार्म भरने जा रहे युवक को टक्कर मारने वाले डंपर चालक अभियुक्त रामेश्वर सिंह पुत्र परशुराम जाटव उम्र 39 साल निवासी अंतर्गत थाना माता बसैया, जिला मुरैना को धारा 304ए भादंसं के आरोप में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने पर व्यतिक्रम की दशा में एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रीती यादव ने की।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी शिवेन्द्र चौहान निवासी ग्राम शेरपुर ने थाना गोहद चौराहा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 अगस्त 2015 को मैं अपनी मोटर साइकिल से छोटे भाई भूपेन्द्र को बैठाकर भिण्ड के लिए जा रहा था तथा मेरे ताऊ का लडक़ा जितेन्द्र पुत्र कुंवर सिंह चौहान अपनी मोटर साइकिल क्र. एम.पी.30 एम.जी.5323 से भिण्ड जा रहे थे। भिण्ड में जितेन्द्र का डीएड का फार्म भरवाना था। भिण्ड-ग्वालियर हाईवे रोड पर जितेन्द्र हम से आगे-आगे चल रहा था, मैं पीछे था। नंदी सरिया पेट्रोल पंप के सामने भिण्ड तरफ से डंपर क्र. एम.पी.07 जी.ए.3347 का चालक डंपर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और जितेन्द्र की मोटर साइकिल में सामने से टक्कर मार दी। जिससे जितेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां पर बिरला अस्पताल ग्वालियर की एक एम्बूलेंस आ गई, जिसमें रखकर इलाज के लिए ग्वालियर ले गए। वहां दौराने इलाज जितेन्द्र की मृत्यु 17 अगस्त 2015 को हो गई थी। अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 279, 337, 304ए भादंसं का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जेएमएफसी गोहद ने सोमवार को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।