भिण्ड, 12 जून। चाइल्ड लाइन भिण्ड द्वारा बस स्टैण्ड के पास गांधी नगर में शनिवार को विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें संस्था के संचालक से शिवभान सिंह राठौड़ ने कहा कि विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने 19 साल पहले की थी, आज के दिन इस दिवस को मनाने का उद्देश्य 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से श्रम न करवाकर पढ़ाई लिखाई और आगे बढऩे के लिए जागरुक करना है, ताकि वैसे बच्चे अपने बचपन और सपनों को खोना सके। अभी करनी है हमें पढ़ाई, मत करवाओ हम से कमाई।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड से पीएलवी उपेन्द्र व्यास ने बताया कि बाल एवं कुमार (प्रतिशेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत बाल श्रमिक नियोजित करने वाले पर नियोजित को 50 हजार रुपए तक का जुर्माना या दो वर्ष की सजा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। चाइल्ड लाइन टीम से अन्नू तोमर ने बताया कि अगर कोई भी बच्चा आपको बालश्रम करता हुआ मिलता है तो आप इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नं.1098 पर देकर उस बच्चे के पुनर्वास में अपना सहयोग दे सकते हैं। इस अवसर पर चाइल्ड लाइन टीम से अनमोल चतुर्वेदी, आकाश शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीएलवी उपेन्द्र व्यास और स्पेशल एजुकेटर राघव सिंह, सत्येन्द्र सिंह राजावत आदि उपस्थित रहे।