छुरी रखने एवं गाली-गलौच करने वाले आरोपी को दो वर्ष की सजा

रायसेन, 03 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन श्री जयप्रताप चिड़ार के न्यायालय ने छुरी रखने एवं गाली-गलौच करने वाले आरोपी पप्पू पुत्र शंकरलाल गौर उम्र 28 वर्ष, निवासी बनगंवा, थाना रायसेन, जिला रायसेन को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(ख) के अंतर्गत दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के जुमाने से दण्डित किया हैै। प्रकरण में राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि थाना रायसेन में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार चौबे आठ जनवरी 2019 को हमराह एसके 312 बाबूलाल के जांच आवेदन अपराध की विवेचना के दौरान देहात ग्राम बनगंवा में आवेदक रूकमनलाल के आवेदन पर मिश्रीलाल गौर के घर में पूछताछ कर रहा था, उसी समय पप्पू गौर मिश्रीलाल के घर सामने आकर मिश्रीलाल की लड़की को दोबारा रिश्ता बनाने की जिद को लेकर मिश्रीलाल को व उसके शिवम गौर व परिवार के लोगों को गाली गुफतार तेज आवेश में आकर कर रहा जिस पर से मिश्रीलाल व उसके परिवार के लोगों द्वारा पप्पू को समझाने का प्रयास किया पर वह नहीं माना। मौके पर पुलिस अधिकारी चौबे द्वारा समझाने का प्रयास पर भी मानने को तैयार न होकर मिश्रीलाल व परिवार के लोगों को झगड़कर मरने मारने को उतारू हो गया। स्थिति गंभीर अपराध घटित होने जैसी निर्मित हो रही थी, मौके पर गवाहन शिवम गौर पुत्र मिश्रीलाल गौर उम्र 19 वर्ष एवं मिश्रीलाल गौर पुत्र मोहन लाल गौर उम्र 55 वर्ष निवासीगण ग्राम बनगंवा के समक्ष धारा 151 सीआरपीसी में पप्पू को गिरफ्तार किया गया, मौके पर जामा तलाशी लिए जाने पर पप्पू गौर की कमर के बांए तरफ बेल्ट के नीचे छुरी मिली जो गजट नोटिफिकेशन की परीधि में आने से धारा 25 आमर््स एक्ट के तहत दंडनीय होने से गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक तैयार किया गया। मौके पर अपराध धारा 25 आमर््स एक्ट की देहाती नालसी लेखबद्ध की गई तथा थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।