भिण्ड, 22 फरवरी। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति थानेश्वर, अजय अष्ठाना एवं रामबिहारी तोमर द्वारा गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से भण्डारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बुधवार को बाईपास रोड निराश्रित भवन के सामने शिक्षक कॉलौनी भिण्ड स्थित श्री सांई इण्डेन गैस एजेंसी के कार्यालय के ठीक नीचे बने गोदाम की आकास्मिक जांच की गई। जिसमें घरेलू सिलेण्डर भरे हुए 12 एवं खाली 186, व्यावसायिक सिलेण्डर 17 भरे हुए एवं 12 खाली तथा छोटे सिलेण्डर पांच किग्रा वाले 57 भरे हुए एवं 41 खाले जिस प्रकार कुल 387 सिलेण्डर पकड़े गए।
जिला आपूर्ति अधिकारी एमके वाष्र्णेय ने बताया कि मौके पर उपस्थित गैस एजेंसी के ऑपरेटर लवकुश शर्मा से उक्त भण्डारित सिलेण्डर के गोदाम के विस्फोटक लाईसेंस की मांग की तो उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। गोदाम में सुरक्षा के उपाय जैसे अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियां, खतरे का बोर्ड एवं तार फेंसिंग आदि नहीं पाई गई। उक्त भण्डारित स्थान रिहायसी आवासीय वाले क्षेत्र में है। जहां दुघर्टना में होने पर बड़े जानमाल की हानि हो सकती है। गैस एजेसी की संचालक का नाम अमित त्रिपाठी बताया गया है। संचालक द्वारा बिना वैद्य विस्फोटक लाईसेंस एवं बिना सुरक्षा उपाए किए गैसे सिलेण्डरों का भण्डारण किया जो कि द्रविक्रत पैट्रोलियम गैस के प्रावधानों के विपरीत होते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर समस्त सिलेण्डर जब्त कर सूर्या गैस एजेंसी के संचालक की सुपुर्दगी में दिए गए तथा परा में स्थित गैस एजेसी के गोदाम को भी शील्ड किया गया। प्रकरण में आगामी कार्रवाई की जा रही है।