भिण्ड, 22 फरवरी। जिले की गोहद जनपद की ग्राम पंचायत रसनोल में विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर द्वारा सचिव पर कुल पांच लाख 36 हजार रुपए की बसूली का कारण बताओ नोटिस जारी कर सात फरवरी तक जवाब मांग गया था। किंतु सचिव द्वारा नियत दिनांक को समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर भिण्ड ने अपने आदेश कहा है कि क्र./ जि.प./ पचा. प्रको./ 2023/ 965 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद का पत्र क्र./ शिका. जांच/ 2022/ 430, दि. 31 जनवरी 2023 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत रसनोल जनपद पंचायत गोहद में प्राथमिक शाला भवन पर बाउण्ड्रीबाल निर्माण कार्य पर वसूली योग्य राशि तीन लाख 74 हजार रुपए व माता मन्दिर के पास पुलिया निर्माण कार्य पर वसूली योग्य राशि एक लाख 62 हजार रुपए इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि पांच लाख 36 हजार रुपए प्रस्तावित की गई थी, जिसके क्रम में कार्यालयीन पत्र क्र.640 दि. एक फरवरी 2023 द्वारा मप्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर सात फरवरी 2023 को सुनवाई हेतु नियत की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत रसनोल के सचिव केदार के द्वारा प्रस्तुत जबाव समाधान कारक नहीं होने के कारण इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत गोहद में नियत किया जाता है। सचिव केदार को शासन नियमानुसार निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदाय किया जाएगा। सचिव के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाती है। जांचकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को नियुक्त किया जाता है। विभागीय जांच कर जांच प्रतिवेदन 30 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को निर्देशित किया जाता है कि सचिव केदार के विरूद्ध आरोप पत्र, आधार पत्र आदि तैयार कर सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।