नाबालिगा से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 20 फरवरी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी विष्णु बंसल निवासी अंतर्गत थाना केंट को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 7, सहपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकयतकर्ता/ पीडि़ता ने थाना केंट में रिपोर्ट लेख कराई कि 29 जून 2020 को रात्रि करीब दो बजे वह बाथरूम करने बाहर निकली तो अभियुक्त विष्णु बंसल आया और बुरी नियत से पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और छेडख़ानी करने लगा। वह चिल्लाई तो उसकी मां उठकर आ गई तो अभियुक्त विष्णु वहां भाग गया। फिर उसने अपनी मां को सारी बात बताई और मां के साथ रिपोर्ट करने गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विचेना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना केंट पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 354(क)(आईव्ही) व पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 7/8, 11/12 का मालमा आरोपी के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।