हत्या व हत्या के प्रयास में आधा दर्ज आरोपियों को आजीवन कारावास

ग्वालियर, 17 फरवरी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर के न्यायालय ने हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में आरोपीगण धर्मेन्द्र, नरेन्द्र रावत निवासी मानिकपुर कॉलोनी डबरा एवं जितेन्द्र उर्फ जैनी, जितेन्द्र उर्फ कल्लू, महेश एवं भूपेन्द्र को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक डबरा हरिओम वर्मा के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 29 दिसंबर 2016 को रात्रि 9:30 बजे खाना खाते समय होटल पर हुए विवाद में फरियादी पक्ष समझाने के लिए धर्मेन्द्र रावत के घर मानिकपुर कॉलोनी डबरा गए तो धर्मेन्द्र रावत एवं नरेन्द्र रावत और उनके अन्य तीन-चार साथियों ने एक राय होकर बंदूक से गोली चलाई, जिससे सुरेन्द्र रावत की छाती में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। धर्मेन्द्र व नरेन्द्र रावत एवं उनके साथियों ने जान से मारने की नियत से बंदूक व कट्टे से फायर किए, जिससे अवतार की छाती में तथा अरविंद उर्फ कल्लू को गोली लगी। घटना की रिपोर्ट साधू रावत ने आरोपी धर्मेन्द्र एवं नरेन्द्र रावत तथा उसके तीन चार अन्य साथियों के विरुद्ध थाना डबरा में की, जिस पर से उनके विरुद्ध एक राय होकर सुरेन्द्र की हत्या एवं अरविन्द उर्फ कल्लू तथा अवतार की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण के आहत आदि द्वारा शेष आरोपी जितेन्द्र उर्फ जैनी, जितेन्द्र उर्फ कल्लू, महेश एवं भूपेन्द्र के विरुद्ध हत्या एवं हत्या के प्रयास का परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। परिवाद एवं पुलिस प्रकरण का निराकरण शुक्रवार को हुआ है। जिसमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डबरा के न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण धर्मेन्द्र, नरेन्द्र रावत निवासी मानिकपुर कॉलोनी डबरा तथा इसी घटना के परिवाद पत्र के आरोपी जितेन्द्र उर्फ जैनी, जितेन्द्र उर्फ कल्लू, महेश एवं भूपेन्द्र को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।