पत्थर से मारपीट करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

झाबुआ, 13 दिसम्बर। मुख्य न्यायिक मजिस्टेट जिला झाबुआ श्री गौतम सिंह मरकाम के न्यायालय ने गाली ग्लौज कर पत्थर से मारपीट करने वाले आरोपी खीमा को धारा 325 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ राजेन्द्रपाल अलावा ने किया।
अभियोजन जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 22 जून 2017 को रात्रि लगभग 9.40 बजे ग्राम छोटी बावड़ी का अभियुक्त खीमा, फरियादी धुमसिंह के घर के सामने आया और उधार दिए रुपयों की बात को लेकर धुमसिंह व उसकी पत्नी झुमा को गालियां देने लगा, गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त ने पत्थर से फरियादी की पत्नी झुमा को दाहिने पैर के घुटने के नीचे मार दिया, जिससे उसको चोंट आई। अभियुक्त खीमा फरियादी धुमसिंह के साथ भी धक्का-मुक्की करने लगा। उसके लड़के मुकेश व बड़े भाई लिंबा ने बीच बचाव किया। अभियुक्त जाते हुए फरियादी धुमसिंह व झुमा को जान से मारने की धमकी देकर चला गया। फरियादी धुमसिंह की रिपोर्ट पर से चौकी पिटोल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई और असल कायमी थाना झाबुआ में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुात किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त खीमा को दोषी पाते हुए धारा 325 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है।