प्रेम प्रसंग के चलते की थी पति की हत्या, आरोपिया और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

झाबुआ, 10 अगस्त। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री राजेश कुमार गुप्ता के न्यायालय ने पति की हत्या करने वाली आरोपिया कालीबाई एवं उसके प्रेमी हुरसिंह को धारा 302/34 भादंवि में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से संचालन उप-संचालक (अभियोजन) झाबुआ केएस मुवेल ने किया एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनिषा मुवेल का विशेष सहयोग रहा।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 12 मई 2020 को फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा भाई रालु सिंगाडिय़ा गुजरात मजदूरी करने गया था, जो करीबन दो माह पहले घर पर अपने बच्चों के साथ वापस आ गया था। फरियादी ने बताया कि घटना के अगले दिन सुबह करीब छह बजे रालु की पनीव काली ने आकर बताया कि आपके भाई रालु को रात में कोई उठाकर ले गया है फिर फरियादी और उसके भाई खुशाल, धुलिया, पिता मकन एवं काका टिटु ढूंढने लगे तो इतने में फरियादी की बहन रुपली ने बताया कि उसे बहू काली ने बताया था कि पांगला को खेत तरफ ढूंढो, तो पांगला के खेत तरफ ढूंढने गई थी तो रुपली ने देखा कि पांगला के खेत में, खाखरे के पेड़ के नीचे मृतक रालु की लाश पड़ी थी, जो केवल बनियान पहने था, उसके गले में चोट व गुप्तांगों में भी चोट के निशान थे व नाक से भी खून निकल रहा था। फिर हम सभी मौके पर गये और देखा कि फरियादी के भाई रालू का शव मृत अवस्थाा में पांगला के खेत में, खाखरे के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसके गले में चोट लगकर गला दबाने के निशान थे व खून भी निकल रहा था। फिर हम सभी फरियादी के भाई रालु के घर पर गये व आस-पास देखा तो रालु जहां बाहर सोता था, वहां खून दिखाई दिया, फरियादी के भाई रालु की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाकर, गले एवं गुप्तांगों में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या की और शव को पांगला के खेत में खाखरे के पेड़ के नीचे फेंक दिया। बाद में फरियादी ने थाने पर गांव के बादल भूरिया को साथ लेकर सूचना की। फरियादी की सूचना पर धारा 302, 201 भादंवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपिया मृतक की पत्नी कालीबाई व आरोपी हुरसिंह का आपस में प्रेम संबंध होने की बात का पता मृतक रालु को चल गया था, जिस कारण आरोपिया कालीबाई ने हुरसिंह के साथ मिलकर रालु की हत्या कर उसकी लाश को पास में ही पांगला की बीड़ में फेंक दिया। 17 मई 2020 को थाना मेघनगर पुलिस ने आरोपिया कालीबाई व आरोपी हुरसिंह को गिरफ्तार किया व उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की तो कालीबाई ने बताया कि मेरे व आरोपी हुरसिंह के प्रेम संबंधों के बारे में मेरे पति रालु को पता चल गया था, जिस कारण मैंने अपने प्रेमी हुरसिंह को बड़ौदा से बुलवाया व जो अपनी मोटर साइकिल से बड़ौदा से आया व घटना की रात को मैंने व हुरसिंह ने नायलॉन की रस्सी से रालु का गला हुरसिंह ने दबाया व मैंने रालु के गुप्तांगों (काया) को खींच दिया, जिससे मेरे पति रालु की मौत हो गई। बाद मैंने व हुरसिंह ने रालु की लाश को पांगला की बीहड़ में फेंक दिया व हुरसिंह वहां से अपनी मोटर साइकिल से रात में ही वापस बड़ौदा चला गया, आरोपीगणों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। अपराध गंभीर प्रकृति का होने से उक्त अपराध को जघन्य चिन्हित कर सनसनीखेज घोषित किया गया था। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ श्री राजेश कुमार गुप्ता के न्यायालय ने आरोपीगण कालीबाई पत्नी रालु निवासी नवापाड़ा एवं हुरसिंह पुत्र बदसिंग चरपोटा निवासी झापादरा को दोषी पाते हुए निर्णय पारित कर धारा 302/34 भादंवि में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्डद से दण्डित किया है।