नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

जान पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने दिया था घटना को अंजाम
न्यायालय ने कुल दो लाख छह हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया

भोपाल, 21 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण भूरा उर्फ प्रद्युमन एवं कमलेश उर्फ अनुपम उर्फ कम्मू को धारा 363 भादंवि में सात-सात वर्ष व 366 भादंवि में 10-10 वर्ष, 376(घ) भादंवि, सहपठित धारा 5जी/6 पाक्सो एक्ट में प्रत्येक को शेष प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास तथा कुल दो लाख छह हजार रुपए (भूरा को 66 हजार रुपए एवं कमलेश को एक लाख 40 हजार रुपए) जुर्माने से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार ने की।
जनसंपर्क अधिकारी/ एडीपीओ जिला भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि 24 जनवरी 2019 को फरियादिया (पीडि़ता) ने थाना खजूरी सड़क भोपाल में उपस्थिति होकर बताया कि कमलेश यादव नाम का व्यक्ति मेरी मम्मी का परिचित है, जो बैरागढ़ गांव में रहता है। नंवबर 2020 में कमलेश मेरी मम्मी से मिलने के बहाने घर में आता जाता था, जब मेरी मम्मी काम से बहार जाती थी तो कमलेश मेरे घर पर आता था और मेरे साथ जबरजस्ती गलत काम (बालात्कार) करता था। 19 जनवरी 2021 को रात करीब 9:30 बजे की बात होगी, कमलेश घर पर आया और बोला कि चलो तुम्हें नूडल्स खिलाने ले चलता हूं, मैंने जाने से मना किया तो मेरी मम्मी को धमकाने लगा कि तुम्हारी छोटी लड़कियों को जान से खत्म कर दूंगा, तो कमलेश मुझे लेकर रेलवे स्टेशन गया, जहां उसका दोस्त भूरा उर्फ प्रद्युमन भी था, वह दोनों मुझे जलसा गार्डन के पीछे सूनसान जगह ले गए और बारी-बारी से कमलेश एवं उसके दोस्त भूरा उर्फ प्रद्युमन ने मेरे साथ गलत काम किया। फिर कमलेश ने मुझे रात करीब 1:30 बजे घर छोड़ दिया। कमलेश की धमकी के डर के कारण मैं व मेरी मां रिपोर्ट करने नहीं आए थे, आज मैं अपनी मां के साथ रिपोर्ट करने थाने आई हूं। उक्त के संबंध में थाना खजूरी सड़क में अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना उपरांत चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।