नाबालिगा से अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सागर, 21 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमति ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं लैंगिक हमला करने वाले अभियुक्त जित्तू उर्फ जितेन्द्र पुत्र परसादी अहिरवार उम्र 25 साल निवासी थाना अंतर्गत मोतीनगर, जिला सागर को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास कारावास की सजा से दंण्डित करने का आदेश दिया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारन ने की।
सहायक मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर अमित जैन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री अपने दादा दादी के यहां रहती है तथा अभियुक्त जित्तू उर्फ जितेन्द्र अहिरवार जो उसका रिश्तेदार है, उसकी दादी के घर आता जाता है। घटना दिनांक से तीन चार दिन पहले से जित्तू घर पर रुका था। 17 जनवरी 2020 की रात करीब एक बजे जब अभियोक्त्री अपने दादा-दादी के पास सो रही थी, तभी अभियुक्त उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिससे उसकी नींद खुल गई, उसने अभियुक्त का हाथ हटाया तो अभियुक्त उसके अंगों से छेड़छाड़ करने लगा तो अभियोक्त्री रोने लगी और चिल्लाई। जिससे उसके दादा दादी उठ गए, जिन्हें देखकर अभियुक्त जित्तू एक तरफ हट गया। डर के कारण अभियोक्त्री ने घटना किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन पेपर देने के बाद उक्त घटना अपनी मां को फोन पर बताई तथा 19 जनवरी 2020 को अपनी चाची के साथ थाना मोतीनगर जाकर रिपोर्ट लेख कराई, जिस पर से थाना में अभियुक्त जित्तू उर्फ जितेन्द्र अहिरवार के विरुद्ध भादंवि औरा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का मुआयना कर नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन लेख कराए गए। अभियुक्त जित्तू को गिरफ्तार किया गया। समस्त आवश्यक अनुसंधान उपरांत चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने वर्तमान परिवेश में बालको के साथ इस प्रकार के अपराधों में निरंतर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त जित्तू उर्फ जितेन्द्र अहिरवार को धारा 354 भादंवि के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का दण्डादेश पारित किया है। साथ ही अभियोक्त्री को पहुंचे शारीरिक व मानसिक आघात हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दो लाख रुपए प्रतिकर दिए जाने का आदेश पारित किया है।