नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाली आरोपी पिता को आजीवन कारावास

ग्वालियर 20, सितम्बर। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा ने के न्यायालय ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को धारा 376(2)(एफ)(एन) भादंवि, धारा (3) भादंवि, विकल्प में धारा 5(एल)(एन), सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को दोषी पाते हुय आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना यादव ने घटना के बारे में बताया कि अभियोक्त्री की मां ने पुलिस थाना महाराजपुरा में उपस्थित होकर मौखिक शिकायत दर्ज कराई कि 12 फरवरी 2020 को उसकी लड़की कक्षा सातवी में संदर्भित विद्यालय में पढऩे गई थी, छुट्टी होने के बाद करीब दिन में 12:30 बजे वहां से उसके पापा अभियुक्त अभियोक्त्री को अपने घर लेकर चला गया, जहां मकान पर अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया। अभियोक्त्री ने घटना की जानकारी मां को देने के उपरांत शिकायत दर्ज की गई। थाना महाराजपुरा मे अपराध क्र.83/2020 पर प्रकरण पजीवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।