भोपाल, 30 अगस्त। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भोपाल श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव के न्यायालय ने लगभग नौ वर्ष पुराने मामले में महिला पर अश्लील कमेंट करने वाले आरोपी रविन्द्र पुत्र गोपाल बग्गन उम्र 30 वर्ष निवासी राहुल नगर भोपाल को धारा 354(क) एवं 509 भादंवि में एक-एक वर्ष के सादा कारावास एवं 100-100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण अभियोजन का संचालन एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने किया।
एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 26 मार्च 2013 को जब अभियोक्त्री अपनी मां के साथ दवाई लेने क्लीनिक जा रही थी, तब राहुल नगर निवासी आरोपी रविन्द्र बग्गन अम्बेडकर पार्क की मूर्ति के पास मिला और उल्टी सीधी बातें और अश्लील कमेंट करने लगा और बोला की छोड़ेगा नहीं। अभियोक्त्री की मां के मना करने पर वह जान से मारने को खड़ा हो गया, तब फरियादी ने थाना कमला नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।