रायसेन, 29 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री नीरज अग्रवाल के न्यायालय ने पुलिस थाना मण्डीदीप के मामले में मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी मोनू उर्फ कपिल उम्र 32 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 325 भादंवि में एक साल कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। इस मामले में मप्र राज्य की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 20 मार्च 2016 को रात 10:30 बजे फरियादी सज्जन सिंह पाल गणेश चौक मण्डीदीप में पेमेंट लेने गया था। तब वहीं उसने रामलीला मैदान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। जब वहां पहुंचा तो वहां पर उसके भाई आहत संजय पाल के साथ मोनू चौकसे व अन्य लड़के लात-घूसों से मारपीट कर रहे थे। उसका भाई उल्टे मुंह जमीन पर पड़ा था। उसके बाद वे लोग वहां से भाग गए। फिर फरियादी सज्जन सिंह पाल उसके भाई आहत संजय पाल को सांई अस्पताल मण्डीदीप में लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे नोबल अस्पताल मिसरोद रैफर कर दिया। अभियुक्त ने उसे व उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना की सूचना फरियादी सज्जन सिंह पाल द्वारा आरक्षी केन्द्र मण्डीदीप पर दी गई थी। जहां अभियुक्त मोनू चौकसे के विरुद्ध धारा 294, 323, 34 एवं 506 एवं इजाफा धारा 325 भादंसं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया है।