दहेज लोभी पति और सास को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन, 29 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्रीमती प्रिंसी अग्रवाल के न्यायालय ने पुलिस थाना मण्डीदीप के मामले में दहेज लोभी आरोपीगण हरगोविन्द पुत्र राधेश्याम रजक उम्र 26 साल एवं उसकी मां कृष्णाबाई उम्र 51 साल को दोषी पाते हुए धारा 498ए एवं 506 भादंवि में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में मप्र राज्य की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी की शादी चार मई 2009 को मण्डीदीप निवासी हरगोविन्द रजक के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के समय उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार सारा दहेज का सामान तथा नगद 31 हजार रुपए दिए थे। शादी के छह माह तक उसे उसके पति ने अच्छे से रखा, बाद में दहेज के लिए लगातार आए दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। वर्ष 2011 में उसके जब लड़की हुई तब उसे लगा कि उसके ससुराल वाले सुधर जाएंगे, पर उसके पति व सास ने अधिक परेशन करना व दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। 10 अक्टूबर 2015 को सास व पति ने उसे दहेज को लेकर मारपीट की तथा घर से निकाल दिया था, तब वह मायके इटारसी आ गई थी। परिवार परामर्श केन्द्रो में दो माह तक उसका केस चला था। 13 दिसंबर 2015 को उसके पति ने उसके साथ समझौता कर उसे साथ घर ले गए, घर में फिर उसकी सास ने कहा कि तू वापस क्यों आ गई, 50 हजार रुपए लेकर आ नहीं तो यहां से चली जा। 26 दिसंबर 2015 को दहेज को लेकर उसके उसके पति व सास ने उसके साथ बहुत मारपीट की तथा पति ने उसे नाक पर तकिया रखकर मारा व सास ने जान से मारने की धमकी दी और उसके पति व सास ने उसे घर से निकाल दिया। तब से वह अपने मायके इटारसी में रह रही है। फरियादी की सूचना पर से आरक्षी केन्द्र मण्डीेदीप के अपराध क्र.13/2016 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। सभी साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए दण्डित किए जाने का आदेश सुनाया है।