अजा वर्ग के आवेदकों के लिए एक लाख तक की वित्तीय सहायता होगी उपलब्ध

ऑनलाईन पोर्टल पर होंगे आवेदन

भिण्ड, 18 अगस्त। मप्र राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अजा वर्ग के लिए संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत जिले के अजा वर्ग के आवेदकों को 10 हजार से एक लाख तक की वित्तीय सहायता सात प्रतिशत व्याज अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन मांगे गए हैं।

50 लाख तक की सहायता पांच प्रतिशत अनुदान पर लेने हेतु आवेदन आमंत्रित

मप्र राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अजा वर्ग के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजनांतर्गत जिले के अजावर्ग के आवेदकों हेतु एक से 50 लाख तक की वित्तीय सहायता पांच प्रतिशत व्याज अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।
कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड ने बताया कि योजनांतर्गत आवेदन हेतु आवेदक भिण्ड जिले का मूल निवासी हो, अजा वर्ग का सदस्य हो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होगा, आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष मध्य हो तथा न्यूनतम 12 कक्षा उत्तीर्ण हो, आवेदक आयकरदाता न होकर केन्द्र/ राज्य शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही ना हो, आवेदक शासकीय/ अशासकीय सेवा में ना हो एवं आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर ना हो। आवेदक द्वारा उक्त लाभ लेने के लिए आवेदन पोर्टल पर किया जाए।