हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए के जमानती वारंट पर ग्वालियर कलेक्टर किया तलब

अचलेश्वर ट्रस्ट की अनियमितताओं पर कलेक्टर ने नहीं लिया अंतिम फैसला

ग्वालियर। माननीय उच्च न्यायालय ने ग्वालियर कलेक्टर के नाम जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि आदेश के बाद भी कलेक्टर ने अचलेश्वर मन्दिर ट्रस्ट की अनियमितताओं पर अंतिम फैसला नहीं लिया था। सुनवाई के बाद कलेक्टर को 25 हजार रुपए के जमानती वारंट के साथ दो अगस्त को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ग्वालियर कलेक्टर हैं।
हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछली सुनवाई पर भी कलेक्टर को चेतावनी दी गई थी कि यदि जवाब नहीं दिया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद यह फैसला लिया गया। कुछ समय पहले संतोष सिंह राठौर ने अचलेश्वर ट्रस्ट में की जा रही अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप था कि ट्रस्ट में पैसों का हिसाब नहीं रखा जा रहा। ट्रस्ट का संचालन करने वाले लोग फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे लोग मन्दिर निर्माण में भी मनमानी कर रहे हैं। मामले में कोर्ट ने याचिका पर 21 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि कलेक्टर ट्रस्ट की जांच तीन महीने में पूरी कराएं। जो रिपोर्ट आए, उस पर अंतिम फैसला लें। कलेक्टर ने ट्रस्ट की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय नहीं लिया। इसके चलते संतोष सिंह राठौर ने हाईकोर्ट में जनवरी 2021 में अवमानना याचिका दायर की। मार्च 2021 में कलेक्टर ग्वालियर को नोटिस जारी हो गए थे। नोटिस तामील भी हो गए, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। 15 जुलाई 2021 को याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर को चेतावनी दी थी, जवाब नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आरके सोनी व अभिषेक बिंदल ने तर्क दिया कि कोर्ट की चेतावनी के बाद भी कलेक्टर ने जवाब नहीं दिया। आदेश की अवमानना की जा रही है। कोर्ट ने कलेक्टर को 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी कर दो अगस्त को तलब किया है।