ई-केवाईसी नहीं कराने पर बंद हो सकता है राशन सुविधा का लाभ

भिण्ड, 23 जुलाई। मप्र शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने हेतु मप्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर व मोबाइल नंबर उनके डाटा बेस में 31 जुलाई तक दर्ज किए जाना है तथा जिनके आधार नंबर दर्ज है उनकी ईकेवाईसी की जानी है। इस हेतु समस्त राशन कार्ड पात्रता पर्ची धारी परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर व मोबाइल नंबर उनके डाटा बेस में दर्ज किए जाने हैं। जो उपभोक्ता अपना ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनकी राशन सुविधा का लाभ भविष्य में बंद हो सकता है।
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र हितग्राही परिवारों से कहा है कि उनके परिवार के छूटे सदस्यों के आधार नंबर जो डाटाबेस में दर्ज नहीं है, वे सभी सदस्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से संबंधित शा. उचित मूल्य के विक्रेता की दुकान पर आधार कार्ड की कॉपी के साथ जाएं, जहां पर शा. उचित मूल्य दुकान द्वारा पीओएस मशीन में आधार नंबर दर्ज कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से आधार अपडेट किया जाएगा। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर भी दर्ज कराएं। परिवार के सभी सदस्यों को ईकेवाईसी कराने से न केवल स्थाई रूप से सभी सदस्यों का खाद्यान प्राप्त होता रहेगा बल्कि परिवार का कोई भी सदस्य दुकान पर जाकर राशन प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मोबाइल नंबर पोस मशीन में दर्ज होने पर विक्रेता द्वारा जब भी पात्र परिवार को खाद्यान प्रदाय किया जाएगा उसकी जानकारी एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर प्राप्त होगी। जिले के सभी पात्र परिवारों से आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर की जानकारी संबंधित दुकान पर जाकर पोस मशीन में अतिशीघ्र दर्ज कराने के लिए कहा गया है।