आठ वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर, 23 जुलाई। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर श्री प्रवीण शिवहरे के न्यायालय ने आठ वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मुकेश पुत्र गोरीलाल बंजारा निवासी पचोला चक्क, थाना कानड, जिला आगर मालवा को अजा तथा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(व्ही) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एम)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड, अजा तथा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (2-आईआई) में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सात अक्टूबर 2019 को पीडि़ता ने थाना सुनेरा पर आकर रिपोर्ट की थी कि वह शाम के समय घर के बाहर बगल्ड्या लगा रही थी, तभी आरोपी आया और पीडि़ता को अगवा कर घर के पीछे झाडिय़ों में ले गया। आरोपी ने नाबालिग पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। गांव वालों ने आरोपी को घटना स्थल के पास ही पकड़ लिया और पुलिस को 100 डायल पर फोन करके बुलाया और आरोपी को पुलिस के हवाले किया। विवेचना के दौरान डीएनए परीक्षण भी करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी, जो कि प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य भी रही है। थाना सुनेरा पुलिस द्वारा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में, अभियोजन की ओर से पैरवी डीपीओ शाजापुर देवेन्द्र कुमार मीना एवं एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।