मारपीट के मामलों में 14 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 13 जुलाई। जिले के अमायन, देहात, ऊमरी, मेहगांव, भारौली एवं दबोह थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के चार मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 14 आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिए हैं।
जानकारी के अनुसार अमायन थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम गहेली में पुरानी रंजिश को लेकर बुधवार की सुबह दो पक्षों में विवाद हो गया। जिसमें प्रथम पक्ष के फरियादी राघवेन्द्र पुत्र लालसिंह जाटव उम्र 22 साल ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण मुकेश, राकेश, भूरे एवं शंकर जाटव ने उसे अपने घर के सामने घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे पक्ष के फरियादी लज्जाराम पुत्र आशाराम जाटव उम्र 30 साल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपीगण राघवेन्द्र, लालसिंह, कैलाश एवं टप्पे जाटव के विरुद्ध क्रॉस प्रकरण दर्ज कर लिया है।
देहात थाना क्षेत्रांतर्गत जामना रोड माता वाली गली भिण्ड निवासी फरियादी सोनू पुत्र शिवसिंह जाटव उम्र 22 साल ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की दोपहर में आरोपीगण बलवीर जाटव एवं कल्यान सिंह ने उसके घर के जुआ खिलवा रहे थे। तभी फरियादी ने उनसे जुआ खिलवाने से मना किया तो आरोपीगण गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। ऊमरी थाना क्षेत्रांतर्गत कनावर रोड ऊमरी निवासी फरियादी मनोज पुत्र वीरेन्द्र ओझा उम्र 28 साल ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की रात्रि में घरेलू विवाद को लेकर विष्णु ओझा ने घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। मेहगांव थाना क्षेत्रांतर्गत आदिवासी मोहल्ला मेहगांव निवासी फरियादी दीप ू पुत्र मनोज आदिवासी उम्र 36 साल ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की रात्रि में पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ले में रहने वाले आरोपीगण धर्मा, धीरज एवं भगता आदिवासी ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली।
भारौली थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम भागीरथ का पुरा भारौलीकलां निवासी फरियादी रामविलास सिंह पुत्र मुन्नासिंह राजावत उम्र 22 साल ने पुलिस को बताया कि बुधवार की सुबह रंजिश के चलते गांव में ही रहने वाले आरोपीगण दिनेश सिंह एवं रविन्द्र सिंह राजावत ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसकी लाठी-डण्डों से मारपीट कर दी एवं जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। दबोह थाना क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र.तीन दबोह निवासी फरियादी बृजकिशोर पुत्र लोटन खटीक उम्र 30 साल ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की दोपहर में पानी का पंप चलाने के विवाद को लेकर मोहल्ले में रहने वाले आरोपी शोएब उर्फ भूरे खां एवं उसकी पत्नी मरियम ने वार्ड क्र.15 पुरानी टंकी के पास जाति सूचक गालियां दीं। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि, 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।