पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

रायसेन, 26 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन श्रीमती सुरेखा मिश्रा के न्यायालय ने गत शक्रवार को पत्नी की हत्या करने के आरोपी विनय पटेरिया पुत्र बाबूलाल पटेरिया उम्र 27 साल को थाना मण्डीदीप के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 302 भादंवि में आजीवन सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादंवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि आरोपी को दोनों सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएं। इस मामले में राज्य की ओर से पूर्व अपर लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज अनिल कुमार तिवारी एवं वर्तमान अपर लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज बृजेश चौहान ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 28 दिसंबर 2016 को थाना मण्डीदीप पुलिस को वार्ड क्र.छह की गली में अज्ञात महिला की अध-जली अर्धनग्न लाश पड़े होने की फोन पर सूचना मिली। पुलिस द्वारा अज्ञात महिला की हत्या किए जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया था। अनुसंधान के दौरान उक्ते महिला की पहचान पास में ही किराए से कमरा लेकर रहने वाले विनय पटेरिया की पत्नी के रूप में हुई थी। जो घटना के पता चलने के समय से ही फरार हो गया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसके विरुद्ध अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर विद्वान न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए दण्डादेश सुनाया है।