रीवा, 26 जुलाई। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) रीवा सुश्री महिमा कछवाहा के न्यायालय ने थाना विश्वविद्यालय का अपराध क्र.498/13 के आरोपी राहुल उर्फ अनुराग पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी लौडियारी, थाना खीरी, जिला इलाहाबाद उप्र को अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 363 भादंवि के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना, धारा 366 भादंवि के तहत छह वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 376(2)(एन) भादंवि के तहत 21 वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपए जुर्माना, पाक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और चार हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ रीवा कल्याण सिंह ने बताया कि 10 दिसंबर 2013 को पीडि़ता जो कक्षा 10वी में पढ़ती थी, उक्त दिनांक को स्कूल में एक्ट्रा क्लास के लिए गई थी, तब रास्ते में स्नेह पेट्रोल पंप के पास से अभियुक्त पीडि़ता को बहला फुसला कर अपने साथ रीवा से भिलाई अपने दोस्त के घर ले गया, वहां 10-15 दिन कर रुके, इस दौरान अभियुक्त अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करता रहा, उसके बाद अभियुक्त पीडि़ता को इलाहाबाद ले गया, जहां आर्य समाज मन्दिर में उसके साथ विवाह किया। उसके पश्चात अभियुक्त पीडि़ता को अपने गांव लौडयारी ले गया, जहां 10 दिन तक वह रही। इस दौरान भी अभियुक्त ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। 10 नवंबर 2013 को पीडि़ता के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लेख कराई, पुलिस ने विवेचना के दौरान अभियुक्त के घर लौडयारी से पांच जनवरी 2014 को रात्रि 2.30 बजे पीडि़ता को दस्तयाव किया, तब अभयोक्त्री ने घटना के बारे में पुलिस को बताया कि अभियुक्त उसको बहला फुसला कर ले गया था एवं उसके साथ कई बार बलात्कार किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान शासन के ओर से पैरवी करते हुए अनन्य विशेष लोक अभियोजक रवीन्द्र सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक अशोक प्रियदर्शी द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) रीवा सुश्री महिमा कछवाहा के न्यायालय ने आरोपी राहुल उर्फ अनुराग को उपर्युक्त दण्ड से दण्डित किया है।