लवकुश नगर, 26 जुलाई। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश लवकुश नगर श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी पंकज शुक्ला को सात साल की कठोर कैद तथा एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 24 मार्च 2016 को थाना गौरिहार की है। फरियादी अज्जू उर्फ अजय तिवारी शाम पांच बजे अपने घर के अंदर वीरू अवस्थी के साथ टीवी देख रहा था। तभी पंकज शुक्ला व धाकड़ उर्फ मनोज शुक्ला एवं नित्तू शुक्ला एक राय होकर आए, उनके हाथ में बरछी, 12 बोर का कट्टा व लाठी थी और सभी आरोपीगण उसे खींचकर घर से बाहर रोड पर निकालकर गाली देने लगे, उसके सिर पर पिल्लू शुक्ला ने बरछी मारी। फरियादी का भाई वीरू अवस्थी बचाने आया तो उसके सीने पर पंकज शुक्ला ने किसी चीज से मारा, जिससे उसके खून निकलने लगा। फरियादी की मां बचाने आई तो आरोपी पंकज शुक्ला तथा पिल्लू शुक्ला ने खचोरकर मारा, जीतेन्द्र अवस्थी ने बचाना चाहा तो उसे भी चोट पहुंचाई। आरोपियों ने हवाई फायर किया व जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गौरिहार में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश लवकुश नगर श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग की कोर्ट ने आरोपी पंकज शुक्ला को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 307 में सात वर्ष की कठोर कैद एवं एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।