छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 26 जुलाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रहली जिला सागर श्री प्रमोद कुमार के न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी लाखन पुत्र नन्हेसिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी चौकी बलेह, थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियेाजन) जिला सागर अमित जैन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सात अप्रैल 2021 की रात 10 बजे आरोपी लाखन ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की। उक्त घटना के बारे में फरियादी ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बताया। उक्त सूचना पर 100 नंबर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंची और फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 354, 323, 506 भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लाखन राजपूत का जमानत हेतु धारा 439 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।