मारपीट कर चोट पहुंचाने वाले आरोपी पर दो हजार कर अर्थदण्ड

रायसेन, 26 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री गौरव अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपी सुंदरलाल गौड पुत्र फागू गौंड आयु 50 साल निवासी ग्राम सिंहपुर को थाना औगंज में दर्ज मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक कारावास की सजा एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया है। इस मामले में शासन की ओर से एडीपीओ जिला रायसेन लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि लगभग सात साल पहले फरियादी कैलाश ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि 17 जून 2014 को रात्रि करीब आठ बजे सुंदर आदिवासी शराब के नशे में गालियां दे रहा था और कैलाश के मना करने पर सुंदर ने कैलाश को डंडे से पीठ पर मारकर चोट पहुंचाई थी। फरियादी को बचाने आई उसकी पत्नी पुनिया बाई को भी सुंदर ने डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया था। कैलाश की रिपोर्ट पर थाना औगंज में मामला दर्ज किया गया था और विवेचना कर आरोपी सुंदर के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।