10 अपराधी तीन माह तक के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 20 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय/ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए 10 अपराधियों को तीन माह तक की अवधि के लिए जिलाबदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने आरोपी लाखन सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह गुर्जर उम्र 59 साल निवासी गितौर थाना मेहगांव, हाल डांग थाना गोहद चौराहा, बलवंत सिंह पुत्र परमसुख दौहरे निवासी गढ़ी सुल्तान, थाना नयागांव, बंटीसिंह पुत्र दीवान सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी कौंध की मडैय़ा, थाना रौन, दीपू चौहान पुत्र इन्द्र विक्रम चौहान उम्र 24 साल निवासी मछण्ड थाना रौन, राकेश पुत्र रामप्रकाश जाटव निवासी ईश्वरी थाना नयागांव, मंगू उर्फ मंगल प्रसाद पुत्र राजाराम राय उम्र 56 साल निवासी मालनपुर थाना मालनपुर, भूरे उर्फ प्रदीप पुत्र वीरसिंह राजावत निवासी पुरानी गढिय़ा थाना नयागांव, लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमर सिंह गुर्जर निवासी जिमलेदार का पुरा थाना मालनपुर, पवन शर्मा पुत्र भीकम प्रसाद शर्मा निवासी निवसाई थाना रौन, लला नायक पुत्र रामबाबू नायक उम्र 37 साल निवासी मछण्ड थाना रौन जिला भिण्ड की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय प्रकरण में न्यायालय संस्थित/ प्रचलित आपराधिक आदेश पर अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक हो तो उसे प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्रवाई उपरान्त पुन: थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा से बाहर चला जाएगा।