सात अपराधी दो माह तक थाने में रोजाना देंगे हाजिरी

भिण्ड, 20 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सात अपराधियों को दो माह तक नियमित रूप से संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी देने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश में कहा है कि आरोपी संदीप उर्फ अब्बा पुत्र सतेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी भदाकुर रोड फूफ थाना फूफ, जैकी उर्फ जयकुमार पुत्र कमल सिंह यादव उम्र 32 साल निवासी लुहारपुरा थाना मौ, अजीत सिंह पुत्र गंभीर सिंह राजपूत उम्र 28 साल निवासी संत पट्टी कस्बा एवं थाना अमायन, रामस्वरूप उर्फ गधा पुत्र हरके कुशवाह उम्र 48 साल निवासी ग्राम रूरई थाना आलमपुर, राहुल उर्फ मेण्डिस पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र.12 लहार थाना लहार, संतोष दुबे पुत्र जगदीश दुबे उम्र 28 साल निवासी अमायन थाना अमायान, नरेश उर्फ भटा पुत्र रामसिंह सिसौदिया उम्र 38 साल निवासी सिंघवारी थाना मालनपुर को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा, अनावेदक उपरोक्त वर्णित अवधि में किन्ही विषय परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा।

एक अपराधी छह माह के लिए जिलाबदर

भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से आरोपी कौशल उर्फ फुस्की पुत्र राजू शर्मा उम्र 28 साल निवासी गधाई मोहल्ला मिहोना थाना मिहोना जिला भिण्ड की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 6 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाने तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करने का आदेश पारित किया है।