जघन्य एवं सनसनीखेज आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में आरोपी को पांच वर्ष की सजा

झाबुआ, 16 जून। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के न्याायालय ने जघन्य एवं सनसनीखेज आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में आरोपी भवंर सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह खसावत नायक उम्र 45 वर्ष निवासी नयागांव जागीर, नई टोडी, मेघनगर को धारा 306 भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ श्रीमती मनीषा मुवेल ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि मर्ग क्र.59/2018 धारा 174 जाफौ की जांच के दौरान साक्षियों के लिए गए कथनों तथा मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाईड नोट से यह पाया गया कि मृतक बलवीर सिंह उर्फ बलवंत सिंह पुत्र बाबुसिंह खसावत निवासी नयागांव जागीर, नाई टोड़ी की जमीन इसके काका भंवर सिंह पुत्र गोर्धनसिंह ने रमण पुत्र सौराम निवासी खच्चर टोड़ी को गिरवी रखी थी। इस बात की जानकारी मृतक को मिलने पर उसने अपने काका भंवर सिंह व रमण को जमीन वापस करने का बोलने पर भंवर सिंह व रमण ने जमीन देने से मना कर दिया। इस कारण मृतक जमीन को आरोपी भंवर सिंह व रमण सिंह द्वारा हड़प लेने के कारण मृतक का जीविका का आधार छीन जाने से तंग आकर प्रताडि़त एवं दुखी होकर जहर पी लिया। घटना तीन अगस्त 2018 को सुबह के समय मृत अवस्था में पाया गया था। मृतक द्वारा इनके विरुद्ध सुसाईड नोट लेख कर उसमें जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या करना पाया गया था। जांच पर से आरोपीगण के विरुद्ध थाना झाबुआ पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। अपराध का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ श्री मोहम्मद सैयदुल अबरार अंसारी के न्यायालय ने गुरुवार को दोषी पाते हुए आरोपी भवंर सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह खसावत नायक उम्र 45 वर्ष निवासी नयागांव जागीर नई टोडी मेघनगर को धारा 306 भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए से दण्डित किया है।