मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

सागर, 16 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर आरती आर्य के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी मुन्ना उर्फ देवेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह ठाकुर उम्र 50 साल निवासी बर्रीघाट, थाना गुलाबगंज, जिला विदिशा को धारा 332 के अंतर्गत छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी 24 अप्रैल 2012 को शाम छह बजे के फरसा चौराहे पर ट्रेफिक ड्यूटी कर रहा था कि 12:30 बजे ड्यूटी के दौरान मुन्ना नाम का व्यक्ति आया और गालियां देने लगा और फरियादी के साथ झूमा झटकी करने लगा। फरियादी का कालर पकड़कर गाल पर थप्पड़ मारा और शासकीय कार्य में बाधा डाली। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया था। तब मुन्ना कहने लगा कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मुन्ना उर्फ देवेन्द्र सिंह को धारा 332 के अंतर्गत छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।