भिण्ड, 22 जुलाई। जिले के फूफ, मेहगांव एवं लहार थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट कुल दस लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार बुधवार को फूफ थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम रानीपुरा निवासी फरियादी अनिल पुत्र राजासिंह भदौरिया उम्र 29 साल ने पुलिस को बताया कि मामूली से विवाद को लेकर गांव में ही रहने वाले आरोपी संजू भदौरिया ने उसे देशी शराब के ठेके के पास घेर लिया और गाली गलौज करने लगा, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
मेहगांव थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम पर्रावन निवासी फरियादी मुरली सिंह पुत्र महेन्द्र परमार उम्र 35 साल ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण सोनू, दीपू, भानू एवं गिर्राज भदौरिया निवासीगण ग्राम धनौली उसे मेहगांव में भिण्ड तिराहे पर अनिल नाई की दुकान के सामने घेर लिया और गाली गलौज करने लगे, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34, 341 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी थाना क्षेत्र में ग्रा कन्हारी से पहले नरिया के पास हुई घटना के फरियादी रवि पुत्र हाकिम सिंह जाटव उम्र 29 साल निवासी ग्राम महुरीपुरा थाना एण्डोरी ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण पानसिंह जाटव, संजय जाटव निवासी ग्राम खेरियातोर ने उसे घेर लिया और गाली गलौज करने लगे, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
लहार थाना क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्र.14 लहार निवासी फरियादी विनय पुत्र रामनरेश दुबे उम्र 28 साल ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को उसी के मोहल्ले में रहने वाले आरोपीगण अमित हिन्नारिया, अतुल गुप्ता एवं राहुल सोनी ने उसे अपने घर पर बुलाया, जब वह नहीं गया तो आरोपियों ने उसे रेस्ट हाउस के समने भिण्ड-भाण्डेर रोड पर घेर लिया और गाली गलौज करने लगे, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।