भिण्ड, 06 जून। प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायाधीश मेहगांव, जिला भिण्ड के न्यायालय ने गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले आरोपीगण शेखू उर्फ शेखर भदौरिया व रानी भदौरिया निवासी ग्राम मानहड़ को एक-एक वर्ष का साधारण कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खान के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने मय अपने लड़के के थाने पर इस आशय की रिपोर्ट की कि उसकी बकरी कहीं गुम हो गई थी तो वह व उसका लड़का शिवम बकरी तलाशते हुए शेखू के घर पहुंचे तो फरियादी की बकरी उसी के घर बंधी थी, जब उसने कहा कि बकरी दे दो सोई शेखू भदौरिया मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। जब फरियादी ने कहा कि उसकी बकरी बांध ली और गालियां दे रहे हो तो सोई शेखू ने डण्डा मारा जो फरियादी के सिर में लगा, मुंदी चोट होकर सूजन आई, फिर रानी ने उसके बाल पकड़ कर पटक लिया, जिससे उसके बाएं हाथ के अंगूठे में चोट आई, जब उसके लड़के शिवम ने उसे बचाया तो शेखू ने उसके डण्डा मारा जो उसके दाहिने तरफ कान में लगकर खून निकला तथा शेखू ने एक डण्डो फरियादी की बकरी में मारा जो बकरी की आंख में लगकर चोट होकर खून निकला तथा पंकज व तुसनपाल ने बचाया और झगड़ा देखा। दोनों आरोपीगण बोले कि अगर दुबारा उसके घर आए तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना गोरमी में अपराध क्र.184/13 अंतर्गत धारा 294, 323, 429, 506 भाग-2 भादंवि की प्राथमिकी लेखबद्ध की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुित किया गया। अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपीगण को धारा 323/34 भादंसं में तीन-तीन माह का साधारण कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड व धारा 429/34 में एक-एक वर्ष का साधारण कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।