जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक प्रमाण के साथ 17 अगस्त को न्यायालय में प्रस्तुत हों

भिण्ड, 21 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड डॉ. सतीश कुमार एस ने जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ कलेक्टर न्यायालय में 17 अगस्त को पेशी पर स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष समर्थन प्रस्तुत करें।
नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर 31 जनवरी 2021 को केंटर क्र. एच.आर.55 पी.7182 में 24 गाय, पांच सांड व एक गाय मृत अवस्था में गौवंश के वध करने के उद्देश्य से परिवहन करते पाए जाने पर थाना रोन जिला भिण्ड में अपराध क्र.26/21 धारा 3, 9, 9(2) मप्र गौवंश प्रतिशेध अधिनियम 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन केंटर क्र. एच.आर.55 पी.7182 के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई किए जाने हेतु निवेदन किया गया है। इसलिए जब्तशुदा केंटर एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड के न्यायालय में पेशी 17 अगस्त को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हितसंरक्षण ध्पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किए जाने की दशा में जब्तशुदा ट्रक, गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

लंबित पेंशन निराकरण शिविर आज से

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने समस्त कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि उनके यहां अधिकारी एवं कर्मचारियों के 30 जून 2021 तक के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण 22 एवं 23 जुलाई को जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड में लगने वाले शिविर में निराकरण कराना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए जिला पेंशन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।