भिण्ड, 20 जुलाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोहद, जिला भिण्ड श्री पूरन सिंह के न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या ने वाले अभियुक्त उमेश पुत्र सुघर सिंह यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम गणसान, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद उप्र को धारा 363 भादवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366ए भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 376(2)(एफ)(एन) व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) प्रवीण सिंह सिकरवार के अनुसार अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 24 जुलाई 2015 को दोपहर करीब 12 बजे फरियादी की पुत्री घर से दांत का इलाज कराने कस्बा मौ बाजार में डॉक्टर के पास जाने की कहकर गई थी, जो लौटकर नहीं आई है, कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर गया है। फरियादी द्वारा की गई उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मौ पर अपराध क्र.186/2015 धारा 363 भादस के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले जाना और उसे इलाहाबाद में पति-पत्नी के रूप में रखना और उसकी हत्या कर देना पाए जाने से धारा 366, 376, 302, 344 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त को धारा 363, 366ए, 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए उपरोक्तानुसार दण्डित किया है। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक हेमलता आर्य एवं प्रवीण सिंह सिकरवार द्वारा अभियोजन संचालन किया गया एवं कोर्ट मोहर्रिर जयपाल सिंह चौहान ने अभियोजन कार्य में पूर्ण सहयोग किया।