दो व्यक्तियों की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को अलग-अलग प्रकरण में दोहरा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

सागर, 20 जुलाई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर श्री अनिल चौहान के न्यायालय ने दो पृथक-पृथक प्रकरणों में आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत पुत्र विष्णु प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी शास्त्री वार्ड, बीना, जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में सात वर्ष के सश्रम कारावास व दो रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से अपर/ विशेष लोक अभियोजक डीके मालवीय ने शासन का पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 10 सितंबर 2018 को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि बीजासेन माता मन्दिर के पास एक मृत व्यक्ति डला है, पुलिस ने जाकर देखा तो उसके सिर पर पत्थर मारकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या की गई थी एवं उसके हाथ की कलाई भी काटी हुई है और आसपास बहुत खून डला हुआ था। पुलिस चौकी मण्डी बमौरा, थाना बीना के उपनिरीक्षक ने शून्य पर रिपोर्ट दर्ज की। धारा 302, 201 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतक की पहचान प्रमोद पुत्र खेमचंद्र विश्वकर्मा निवासी बीना के रूप में हुई। मृतक प्रमोद के घर वालो से पूछताछ से पता चला कि मृतक प्रमोद आरोपी राजेश के साथ गया था। विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत तिवारी को गिरफ्तार किया एवं पूछताछ की, तब आरोपी राजेश ने बताया कि उसने मृतक प्रमोद को कक्षा 10बी की 75 प्रतिशत की अंकसूची बनाने के लिए 15 हजार रुपए दिए थे। मृतक प्रमोद ने न तो उसके पैसे वापिस किये और न ही उसकी अंकसूची बनाई। उक्त पैसे वापिस लेने के लिए उसने योजना बनाई कि प्रमोद को मारकार उसके परिवार वालों को गुमराह करके रुपए बसूल करेगा। इसी योजना के तहत उसने उसे मण्डी बमौरा ले गया, उसकी चाय में नीद की गाली मिला दी। जैसे ही बीजासेन मन्दिर के पास उसे नीद आने लगी तो उसके सिर पर पत्थर मारा एवं गले एवं हाथ में ब्लेड मारा जिससे वह मर गया। मृतक प्रमोद के कपड़े निकालकर पास के कुआ में फेंक दिए।
दूसरे मामले में थाना बीना में सूचनाकर्ता ने इस आशय की सूचना दी कि शास्त्री वार्ड बीना में स्कूल के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश दिखी। उक्त सूचना पर अकाल मृत्यू सूचना मर्ग कायम कर जांच में लिया। पीएम रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ति की हत्या करना एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव का चेहरा जलाकर क्षत-विक्षित कर घटना स्थल पर फेकना पाया गया। उक्त अपराध धारा 302, 201 भादवि के अंतर्गत थाना बीना में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात मृतक और अज्ञात अभियुक्त की तलाश की गई। आरोपी राजेश को अपराध क्र.420/18 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके घर के सामने मृतक की लाश मिली थी, उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतक सुलतान को 300 रुपए दिए थे, जब पैसे वापिस मांगे तो मृतक सुल्तान नशे में होने से गाली देने लगा और पैसे नहीं दिए तो आरोपी राजेश ने निश्चय कर लिया कि उसे वह जान से खत्म कर देगा और 23 अगस्त 2018 को पार्टी के बहाने उसने मृतक सुलतान को बुलाया और उसकी वियर में नीद की गोली मिला दी, जैसे ही उसे नीद का असर हुआ, उसने मृतक सुलतान के सिर पर मसाला बांटने वाला पत्थर मार दिया, जिससे थोड़ी ही देर में सुलतान मर गया। पहचान न हो इस कारण उसने मृतक के चेहरे पर तौलिया बाधकर डीजल डालकर आग लगा दी और बाथरूम में छिपा दिया, जब बदबू आने लगी तो रास्ते में शव फेक दिया।
उक्त दोनों प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी राजेश तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों प्रकरण जघन्य सनसनीखेज प्रकरण होने से उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे ने प्रकरणों की सतत मॉनीटरिंग की। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 302, 201 भादवि के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने उक्त दोनों प्रकरण क्र.04/2019 एवं प्रकरण क्र.02/2019 के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजेश उर्फ रमाकांत पुत्र विष्णु प्रसाद तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी शास्त्री वार्ड बीना, जिला सागर को दोनों प्रकरणों में पृथक-पृथक धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।