प्राथमिकता परिवार अंतर्गत नवीन श्रेणी सम्मिलित किए जाने कार्रवाई शुरू

भिण्ड, 07 जून। जिला आपूर्ति अधिकारी सूरजप्रकाश कुशवाह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्जन कल्याण विभाग, समस्त सीईओ जनपद एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्राथमिकता परिवार अंतर्गत नवीन श्रेणी सम्मिलित, प्राथमिक परिवार श्रेणी संशोधन एवं एक श्रेणी विलोपन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाना है।
नवीन प्राथमिक परिवार श्रेणियों के अंतर्गत अन्य वंचित वर्ग का पंजीयन संबंधी नोडल विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुष्ठ रोग पीडि़त व्यक्ति के लिए पंजीयन संबंधी नोडल विभाग लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ट्रांसजेंडर्स/ उभयलिंगी व्यक्ति के लिए पंजीयन संबंधी नोडल विभाग सामाजिक न्याय विभाग को बनाया गया है। इसीप्रकार प्राथमिकता परिवार श्रेणी संशोधन के अंतर्गत वर्तमान श्रेणी पंजीकृत मंदबुद्धि एवं बहुविकलांग व्यक्ति संशोधित श्रेणी दिव्यांगजन (40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता संबंधी यूडीआईडी कार्डधारक) का संशोधित नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण विभाग एवं शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं में संशोधित कर शहरी घरेलू कामकाजी कर्मी किया जाकर संबंधित नोडल विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग किया गया है। इसीप्रकार प्राथमिकता परिवार श्रेणी का विलोपन के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से वर्ष 2013-14 में प्रभावित ऐसे परिवार जिनकी फसलों की प्राकृति आपदा से छति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो विलोपित की गई है।