भिण्ड, 18 अप्रैल। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले में वायो डीजल के उत्पादन व विक्री के संबंध में कहा है कि बिना अनुमति के जिले में कोई भी व्यक्ति वायो डीजल की खुदरा विक्रय एवं परिवहन नहीं करेगा। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार आदेश जारी निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी वायो डीजल का विक्रय करने के इच्छुक स्वयं अथवा अधिकृत फर्म, व्यक्ति के माध्यम से परिवहन एवं विक्रय करना चाहते हैं तो भारत सरकार की वायो डीजल विक्री के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वायो डीजल की विक्री की अनुमति हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनापत्ति, नापतौल विभाग का सत्यापन प्रमाण पत्र, वर्णिज्य भूमि उपयोग प्रमाण पत्र, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, अग्निशमन संबंधी उपकरण का प्रमाणीकरण, प्रदूषण बोर्ड का प्रमाण पत्र एवं दुकान, प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत जारी लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा।
मध्यान्ह भोजन अंतर्गत भ्रमण व निरीक्षण के नवीन निर्देश जारी
भिण्ड। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड जेके जैन ने जिला परियोजना समन्वयक शिक्षा केन्द्र भिण्ड, जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं समस्त विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयकों को पत्र जारी कर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तर से लगातार क्लस्टर स्तर तक के अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन निर्देश जिला स्तर से संकुल स्तर तक के लिए जारी किए गए हैं। जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए एवं अधीनस्थों को पालन किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।