कलेक्टर ने जिले में सोशल मीडिया पर किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 13 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड डॉ. सतीश कुमार एस. ने त्यौहारों के दौरान असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यमों का दुरुपयोग कर धार्मिक सांप्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष फैलाने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विभिन्न इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का दुरुपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के पोस्ट संदेश, चित्र, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित हैं, जिसमें धार्मिक भावनायें भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, नहीं प्रसारित करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक भावना एवं सांप्रदायिक भावना भड़कती हों, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 12 जून 2022 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।