मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को छह माह का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 06 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर शिवानी शर्मा के न्यायालय ने रुपए मांगने पर गाली गलोज करने व लात घूसों से मारपीट करने वाले आरोपीगण शैलेन्द्र राणा निवासी दुर्गा कॉलोनी मुरार, गिल्लू उर्फ बिल्ला, गिर्राज कटारे को धारा 323 (2 काउण्ट) भादंवि में छह-छह माह का सश्रम कारावास की सजा एवं एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंतिमा शुक्ला ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी अवधेश कुमार रजक ने थाना थाटीपुर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 अगस्त 2015 को शैलेन्द्र राणा निवासी दुर्गा कॉलोनी मुरार अपनी एक्टिवा में काम करवाकर ले गया था, उसके 100 रुपए मांगे, वह 70 रुपए देने लगे। फरियादी ने नहीं लिए तब वह धमकी देकर चला गया। उसी बात पर से 23 अगस्त 2015 को शाम 4:10 बजे करीब शैलेन्द्र, गिल्लू उर्फ बिल्ला व गिर्राज कटारे तीनों दुकान पर आए और गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर तीनों ने फरियादी की लात-घूसों से मारपीट की तो फरियादी की पत्नी संगीता उसको बचाने आई, तो बिल्लू सिकरवार ने कोई लोहे की वस्तु फरियादी की पत्नी के सिर में लगकर खून निकल आया, फिर वे फरियादी को गाली देकर बोले कि अव तुमने रुपए मांगे तो जान से मार देंगे और जाने लगे, तभी शैलेन्द्र राणा ने एक हवाई फायर कट्टे से किया था। घटना के समय अरविन्द्र गुर्जर व चंदेल खां मौजूद थे, जिन्होंने घटना देखी। उक्त घटना पर धारा 294, 323/34, 506, 336 भादंवि का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्याायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों एवं तर्को से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।