नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 06 अप्रैल। विशेेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर श्रीमती दीपाली शर्मा के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी नीरज पुत्र बहादुर सिंह लोधी उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना सानौधा, जिला सागर को धारा 8 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 452 भादंवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंवि में छह माह का सश्रम कारावास, एससी/ एसटी एक्ट की धारा 3(1)(2)(आई) में दो वर्ष का सश्रम कारावास 3(2)(1-क) में एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता ने थाना सानौधा में मौखिक सूचना दर्ज कराई कि 28 नवंबर 2018 को सुबह 10 बजे वह घर के अंदर अपने बालों में कंघी कर रही थी, उसी समय आरोपी नीरज घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि उसके साथ चलो एक हजार रुपए दूंगा। पीडि़ता ने जाने से मना किया तो उसे बुरी तरह खींचकर बाहर ले आया। वह चिल्लाई तो उसकी बहिन व एक अन्य लड़की आवाज सुनकर आ गई और उसे बचाने लगी तो नीरज ने उसे गाल में चांटा मारा, पीठ में घूंसा मार दिया और उसे छोड़कर भाग गया तथा जाते हुए कह रहा था कि रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर देगा। पीडि़ता अपने परिवारजन के साथ रिपोर्ट करने गई। आरोपी के विरुद्ध थाना सानौधा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नीरज को तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया है।