महिला पर एसिड अटैक करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पर लगाया तीन-तीन लाख का अर्थदण्ड
जिला न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय से हुई है दोषसिद्धि

भोपाल, 29 मार्च। विशेष न्यायाधीश ऐट्रोसिटी जिला भोपाल श्री कमल जोशी के न्यायालय ने मंगलवार को महिला पर एसिड अटैक करने वाले आरोपीगण शुभम पुत्र रविन्द्र तिवारी उम्र 27 वर्ष व त्रिलोक चन्द्र पुत्र संजयपाल नामदेव उम्र 38 वर्ष को धारा 326 (क) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को तीन-तीन लाख रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा ना करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताए जाने का भी आदेश पारित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्नेहलता स्वामी, सहायक के रूप में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल विजय कोटिया ने की।
जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन संभाग भोपाल मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 18 जून 2016 को सुबह करीब नौ बजे पीडि़ता जब अपने घर 1100 क्वार्टर से कॉलेज की बस पकडऩे के लिए पैदल जा रही थी कि जैसे ही मकान नं. ई4/2 अरेरा कॉलोनी प्रभात पटेल के मकान के सामने पहुंची तभी पीछे से मोटर साइकिल पर संवार दो अज्ञात आरोपीगण जिसमें वाहन चालाक मुह पर रूमाल बाधा था तथा पीछे बैठा व्यक्ति काला बुरखा पिंक कलर का बोडर लिए हुए लड़का जान से मारने की नियत से फरियादिया के ऊपर एसिड फेक दिया। जिससे फरियादिया का बांया हाथ, पेट और चेहरा तेजाब गिरने झुलस गया था, फरियादिया को नर्मदा अस्पताल में भर्ती करावाया गया एवं उसका इलाज हुआ। घटना में विवेचना के दौरान हबीबगंज पुलिस द्वारा मोटर साइकिल क्र. सी.जी.08 डब्लू.6932 की पहचान कर आरोपी त्रिलोकचंद्र और शुभम तिवारी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना हबीबगंज में अपराध क्र.509/2016 में धारा 326(क), 307, 34 भादंवि के तहत आरोप प्रमाणित पाए जाने से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।