लापरवाही से बस चलाने वाले आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 07 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री महेन्द्र सेनी ने के न्यायालय ने तेजी व लापरवाही से बस चलाने वाले आरोपी साकिर नबी पुत्र शोकत नवी उम्र 38 वर्ष निवासी नूरगंज गोहद जिला भिण्ड को धारा 279 भादंसं में छह माह का सश्रम कारावास, 500 रुपए जुर्माना एवं धारा 337 भादसं (5 काउट) में तीन माह का सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए जुर्माना, धारा 338 भादंसं में छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर श्रीमती कल्पना यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 10 नवंबर 2012 को फरियादी कल्याण सिंह ने जिला अस्पताल मुरार में बस क्र. एम.पी.07 पी.0134 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर बस को पलट देने से फरियादी व अन्य सवारियों को चोटें आईं थीं। जिस पर से थाना महाराजपुरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी साविर नवी को छह माह का सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।