जान से मारने की नियत से कट्टा चलाने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने जेल भेजा

ग्वालियर, 07 जुलाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील डबरा श्री राजीव राव गौतम के न्यायालय ने जान से मारने की नियत से कट्टा चलाने वाले अभियुक्त पुष्पेन्द्र रावत पुत्र अमृतलाल उम्र 24 साल निवासी रिलायंस पैट्रोल पंप के सामने, जवाहर कॉलोनी डबरा को 16 जुलाई 2021 तक न्यायिक अभिरक्षा हेतु जेल भेजने का आदेश दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोल्डन राय ने की।
अभियोजन अधिकारी गोल्डन राय के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी केशव रावत पुत्र दौलत सिंह रावत निवासी ग्राम पचोखरा ने थाना डबरा देहात में रिपोर्ट की कि 26 जून 2021 को शाम करीब छह बजे गुरूगोविंद सिंह स्कूल वाली गली चीनोर रोड डबरा में अपने दोस्त रमेश दुबे के साथ खड़ा था तभी अचानक दो लड़के मुंह पर कपड़ा बांध कर आए, दोनों अपने अपने हाथ में कट्टा लिए हुए थे। उनमें से एक ने जान से मारने की नियत से गोली मारी जो मैंने हाथ अड़ा दिया, गोली दाहिने हाथ की उंगली को छू कर निकल गई, गोली मारकर दोनों लड़के भागने लगे, भागते समय उनके मुंह पर बंधा कपड़ा हट गया था, उनमें से एक लड़का मेरे गांव पचोखरा का सूरज रावत है व दूसरा सामने आने पर पहचान लूंगा। घटना मौके पर रमेश दुवे व इंदर सिंह गुर्जर ने देखी है। उक्त घटना के आधार पर थाना डबरा देहात में रिपोर्ट की गई। आरोपी पुष्पेन्द्र रावत पुत्र अमृतलाल उम्र 24 साल निवासी रिलायंस पैट्रोल पंप के सामने, जवाहर कॉलोनी थाना डबरा देहात में अपराध क्र.174/21 धारा 307, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मंगलवार को आरोपी पुष्पेन्द्र रावत को थाना डबरा देहात पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेाट प्रथम श्रेणी तहसील डबरा श्री राजीव राव गौतम के समक्ष पेश किया गया। जिसे न्याायालय ने 16 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा हेतु जेल भेज दिया।