दुर्घटना कारित करने वाले मैजिक चालक को छह माह का कारावास

सागर, 17 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने एक्सीडेंट कर भागने वाले मैजिक चालक आरोपी सतीश पुत्र परमानंद अहिरवार उम्र 44 वर्ष निवासी जगजीवनराम वार्ड, खुरई, जिला सागर को धारा 279 भादंवि अंतर्गत 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 338(दो काउंट) अंतर्गत छह-छह माह के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 337 अतंर्गत तीन माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187 अंतर्गत 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 11 जुलाई 2016 को फरियादी अपनी मोटर साइकिल से खुरई से बारधा अपने छोटे भाई की पत्नी व बेटी को लेकर आ रहा था कि रास्ते में पीछे से सफेद रंग की टाटा मैजिक आ रही थी, जिसका चालक उस टाटा मैजिक को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से फरियादी तथा उसके छोटे भाई की पत्नी व उसकी बेटी को चोटें आईं। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सतीश को धारा 279 भादंवि अंतर्गत 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 338 (दो काउंट) अंतर्गत छह-छह माह के सश्रम कारावा व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 337 अतंर्गत तीन माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187 अंतर्गत 500 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।