मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 17 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खुरई, जिला सागर सुश्री आरती आर्य के न्यायालय ने आरोपी हजारी पुत्र दलू आदिवासी उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम उमरई, थाना बांदरी, जिला सागर को मारपीट करने का आरोपी पाते हुए धारा 325 भादंवि अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादंवि के अंतर्गत छह मास सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल अहिरवार ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शासकीय जमीन का पट्टा फरियादी को मिला है, उस जमीन को गांव का हजारी आदिवासी अपनी जमीन होना कहता है घटना दिनांक 13 अगस्त 2011 को 12 बजे फरियादी के घर के सामने खड़े होकर आरोपी हजारी ने गालियां दीं। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी ने उसको एक लाठी मारी जो उसके बांए हाथ के कौंचा में लगी। फरियादी को बचाने उसकी पत्नी आई तो हजारी ने उसे भी एक लाठी मार दी जो उसकी पीठ में लगी व उसे बांए हाथ में भी चोट लगी। मौके पर उपस्थित एक व्यक्ति ने बीच बचाव किया। हजारी बोला आज तो बच गए, दोबारा मिले तो जान से खत्म कर देगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हजारी आदिवासी को धारा 325 भादंवि अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादंवि के अंतर्गत छह मास के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।