हत्या करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

विदिशा, 06 जुलाई। विशेष सत्र न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने हत्या के मामले में आरोपी अकरम पुत्र लईक बेग उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रोजरू, थाना सिटी गंजबासौदा, जिला विदिशा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक आईपी मिश्रा ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 28 मार्च 2021 के रात्रि एक बजे मृतक बलराम की पत्नी फूलबाई तथा बच्चे दूसरे कमरे में सोने चले गए थे तथा मृतक बलराम दूसरे कमरे में सो रहा था। जब मृतक की पत्नी सुबह करीब पांच बजे सो कर उठी तो उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे खुले थे तथा उसके पति बलराम घर पर नहीं थे, मृतक की पत्नी ने कमरे में व घर की गैलरी तथा छत पर खून पड़ा देखा। वह अपने पति को ढूंढने बाहर गई और तलाश किया, परंतु वह कहीं नहीं मिला। फिर वह घर वापस आ गई, कुछ देर बाद उसे गांव के लेागों से पता चला कि उसके पति की लाश सड़क किनारे तालाब के पानी में पड़ी है, उसने वहां जाकर देखा तो उसके पति तालाब में पानी में पड़े थे, जिन्हें उसने खींचकर तालाब के किनारे पर करके देखा उसके पति मर चुके थे। अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंजबासौदा में अपराध क्र.191/2021 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।