जिला दण्डाधिकारी ने भारी वाहनों के प्रतिबंध पर लगी रोक को हटाया

भिण्ड, 02 मार्च। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने महाशिवरात्रि का पर्व के दौरान कानून एवं शांति या की दृष्टि से गत 28 फरवरी को सुबह छह बजे से दो मार्च को रात्रि 11.59 बजे तक जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/ बड़े वाहनो रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में प्रतिवंधात्मक मादेश जारी किया गया था। महाशिवरात्रि का पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्द रूप से संपन्न हो जाने के कारण जारी आदेश को निरस्त करते हुए भारी वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है।