महाशिवरात्रि पर्व पर भारी वाहनों हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 26 फरवरी। कलेक्टर ने भिण्ड जिला अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले रेत गिट्टी से भरे भारी एवं बड़े वाहनों की आवाजाही एवं मुख्यमार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 28 फरवरी को सुबह छह बजे से दो मार्च को रात्रि 11.59 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने महाशिवरात्रि पर्व पर कांवरियां एवं श्रृद्धालु द्वारा मुख्य मार्ग से होते हुए शिव मन्दिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मन्दिरों में कावरे चढ़ाई जाकर मेले के आयोजन किए जाते हंै, जिनके मुख्य मार्गों पर पेदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनाएंं घटित हुई हैं। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हए रेत-गिट्टी से भरे भारी वाहनों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले रेत गिट्टी से भरे भारी एवं बड़े वाहनों की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 28 फरवरी को सुबह छह बजे से दो मार्च को रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील रहेगा।