मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 07 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोपी पप्पू उर्फ सोनू बेरवा को मोबाइल चोरी करने के आरोप में धारा 379 भादंवि का दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनुराधा यादव ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया मधु परमार 11 मार्च 2021 को अपनी दोस्त अनामिका वर्मा के साथ अचलेश्वर मन्दिर दर्शन करने आई थी। दर्शन करने के बाद सनातन धर्म मन्दिर के पास होते हुए अपने घर जा रही थे कि सनातन धर्म मन्दिर के सामने लोगों की काफी भीड़ थी। उस भीड़ में से निकलकर उसने अपना पर्स चैक किया तो उसके पर्स में रखे दो मोबाईल जिनमें से एक उसका आईफोन (एक्सेस) व उसकी दोस्त अनामिका का मोबाईल एमआई नोट-5 प्रो को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पर्स में से चोरी कर लिए थे। उसने व उसकी दोस्त ने अपने चोरी गए मोबाईलों की आसपास काफी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। फरियादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना इंदरगंज में किए जाने पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्र.120/2021 अंतर्गत धारा 379 भादंसं का मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन मामला सिद्ध होने पर आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है।